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मैंने का न्योता कभी स् वीकार ही नहीं किया सूर्यकांत बोले वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता…


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CJI Surya Kant News: हैदराबाद स्थित ‘राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान अकादमी’ के कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और शिक्षकों को पत्र लिखकर आगामी दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया था.

मैंने NALSAR का न्योता कभी स्‍वीकार ही नहीं किया: CJI सूर्यकांतZoom

सीजेआई सूर्यकांत

CJI Surya Kant News: प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है. यह मामला उस वक्त गरमा गया था, जब छात्रों के एक गुट ने समारोह में उनकी मौजूदगी का विरोध किया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के दखल के बाद स्थिति और बिगड़ गई; काउंसिल ने पहले तो ग्रेजुएट छात्रों के बहिष्कार का आदेश दिया, लेकिन बाद में खेद जताते हुए उसे वापस ले लिया. जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर्स (VCs) को संबोधित करने के कुछ घंटों बाद, CJI सूर्यकांत ने बताया कि उन्होंने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए “NALSAR के निमंत्रण पर कभी सहमति नहीं दी थी”.

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई सूर्यकांत ने  कहा, “मेरे दीक्षांत समारोह में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता.” चार दिन पहले, नालसार ने पुष्टि की थी कि परंपरा के अनुसार, उन्होंने CJI कांत को उस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, जिसके अगस्त के आखिर या सितंबर में होने की संभावना है. नालसार के लगभग 1,400 छात्रों में से 400 से ज़्यादा छात्रों ने मुख्य अतिथि के तौर पर CJI कांत का विरोध किया था. उन्होंने 20 जुलाई को संसद तक छात्रों के मार्च और पुलिस की कथित ज्यादतियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान CJI की टिप्पणियों का हवाला दिया था.

CJI की अध्यक्षता वाली बेंच छात्रों पर पुलिस की कथित ज्यादतियों, पैलेट गन के इस्तेमाल और निजता के अधिकार के कथित उल्लंघन में छात्रों की प्रोफाइलिंग के लिए फेशियल रिकग्निशन डिवाइस के इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. इसने घायल पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों की एक याचिका भी स्वीकार की है, जिसमें उन “आपराधिक तत्वों” के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है जो छात्रों के आंदोलन में घुस गए थे और जिन्होंने बड़े पैमाने पर हिंसा की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और PM व अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के खिलाफ अपशब्द कहे.

छात्रों को शायद यह बात बुरी लगी कि CJI की अगुवाई वाली बेंच ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित ज्यादतियों पर स्वतः संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. यह घटना तब हुई जब एक वकील ने 22 जुलाई को बिना कोई औपचारिक याचिका दायर किए यह अनुरोध किया कि उनके पास इस घटना का वीडियो फुटेज है. CJI ने उनसे कहा था कि वे अपने आरोपों को स्पष्ट करते हुए एक औपचारिक याचिका दायर करें. हालांकि, जब वकील ने बिना कोई दस्तावेज पेश किए बेंच से वीडियो देखने का अनुरोध जारी रखा, तो CJI ने – जिनके पास पहले से ही बहुत सारे मामले लंबित थे – उनसे कहा कि वे न्यायिक समय बर्बाद न करें और एक औपचारिक याचिका दायर करने का सुझाव दिया.

इसके बाद, इसी तरह की चिंताओं को उठाते हुए याचिकाएं दायर की गईं और CJI की अगुवाई वाली बेंच ने उन पर सुनवाई की. बेंच ने पुलिस से कहा कि वे छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें और सभी वीडियो व CCTV फुटेज सुरक्षित रखें. साथ ही, बेंच ने घटना की स्वतंत्र जांच के लिए सुझाव मांगे और हिंसक हो रहे प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की चरणबद्ध कार्रवाई के संबंध में पूरे देश के लिए दिशानिर्देश तय करने हेतु एक आयोग गठित करने पर भी सुझाव मांगे.

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Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…

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