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लश्कर चीफ हाफिज सईद और लखवी पर भारत में मुकदमा शुरू मुंबई धमाके के दोषियों को सजा भी देगा कोर्ट…


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लश्कर चीफ हाफिज सईद और लखवी पर भारत में मुकदमा शुरू, मुंबई धमाकों के आरोपी

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भारत में पहली बार हाफिज सईद और लखवी समेत 26/11 हमलों के आरोपी 6 पाकिस्तानी आतंकियों पर उनकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने इन सभी को 18 अगस्त तक पेश होने का निर्देश दिया है.

लश्कर चीफ हाफिज सईद और लखवी पर भारत में मुकदमा शुरू, मुंबई धमाकों के आरोपी Zoom

मुंबई 26/11 हमलों के आरोपी हाफ‍िज सईद सहि‍त 6 आतंक‍ियों पर भारत में मुकदमा शुरू. (फाइल फोटो Reuters)

भले ही पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला हाफिज सईद पाकिस्तान की शरण में दुबका बैठा है लेकिन उसके खिलाफ अब भारत की अदालत में मुकदमा शुरू हो गया है. मुंबई में 26/11 हमलों के आरोपी और लश्कर-ए-तैयबा जैसे कुख्यात संगठन को चलाने वाले हाफिज सईद पर बिना उसकी उपस्थिति के भी न केवल कोर्ट सुनवाई कर रहा है बल्कि उसे सजा भी सुनाएगा.

भारत में पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने के बाद किसी आतंकी पर उसकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चल रहा है. सिर्फ हाफिज सईद ही नहीं मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के कुल छह पाकिस्तानी आरोपियों के खिलाफ उनकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आतंकी जकी-उर-रहमान लखवी भी शामिल हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि यह मुकदमा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के लागू होने के बाद आतंकवाद के किसी मामले में गैर-मौजूदगी में चलने वाला पहला मुकदमा होगा. बीएनएसएस की धारा 356 के तहत फरार अपराधियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है, ताकि न्याय में देरी न हो.

इन आतंकियों पर कसेगी नकेल
26/11 हमलों के मुकदमे की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने आतंकी हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी, साजिद मीर, अबू अलकामा, असीम उर्फ अबू कहफा और मेजर अब्दुर रहमान पाशा के खिलाफ सुनवाई की घोषणा जारी की है.

पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने की थी अपील
बता दें कि मुंबई हमलों के ये आरोपी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और भारत की पकड़ से अभी दूर हैं, हालांकि पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम को पत्र लिखकर इन आरोपियों के खिलाफ गैर-मौजूदगी में मुकदमा शुरू करने का अनुरोध किया था. भारती ने कहा, “26/11 का मुकदमा बेहद संवेदनशील है. हमारे पास फरार आतंकियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. ये लोग देश के सबसे जघन्य अपराधों में से एक में आरोपी हैं. इन्हें देश के कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए. इसलिए मैंने बीएनएसएस की धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए विशेष लोक अभियोजक को लिखा है.”

उज्जवल निकम ने दी जानकारी
वहीं अब उज्ज्वल निकम ने बताया है कि उन्होंने विशेष अदालत में याचिका दायर कर दी है और इसमें कहा है कि ये आरोपी 26/11 आतंकी हमले के मामले में वांछित हैं. अजमल कसाब ने पूछताछ के दौरान इन सभी के नाम लिए थे और इनकी भूमिका बताई थी. इसलिए इनके खिलाफ गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है.

अब कोर्ट में आएगा हाफिज सईद ?
निकम ने कहा कि उन्होंने इन वांटेड आरोपियों के नाम पर इंटरपोल के माध्यम से घोषणा जारी करने के लिए भी आवेदन किया है.अदालत ने इन छह आरोपियों के खिलाफ घोषणा जारी कर दी है और उन्हें 18 अगस्त तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.

About the Author

प्रिया गौतमSenior Correspondent

Priya Gautam is an accomplished journalist currently working with Hindi.News18.com with over 14 years of extensive field reporting experience. Previously worked with Hindustan times group (Hindustan Hindi) and …

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